जामताड़ा: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम-2026 के तहत जिले में नए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आलोक कुमार ने संबंधित अधिकारियों को 1 अक्टूबर 2026 को अहर्ता तिथि मानते हुए 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अथवा पूरी करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की दिशा में तेजी से काम करने को कहा है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अवधि रखी गई है। इस दौरान ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, प्रपत्र-6 और घोषणा पत्र ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं।
ECINET पर डिजिटाइजेशन की स्थिति की समीक्षा
कार्य की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने ECINET पर प्रपत्र-6 के डिजिटाइजेशन की प्रगति की जानकारी ली। समीक्षा में इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्राप्त प्रपत्रों का समय पर डिजिटाइजेशन कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
स्कूल-कॉलेजों में चलेगा जागरूकता अभियान
नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए जिले के स्कूलों और कॉलेजों में विशेष अभियान चलाने की तैयारी है। उपायुक्त ने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक किया जाए। युवाओं को ECINET के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।
गणना प्रपत्र जमा करने के बाद छूटे नामों की होगी पहचान
प्रशासन की ओर से गणना चरण में ऐसे नागरिकों को भी चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने अपना गणना प्रपत्र जमा कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं हो सका। ऐसे पात्र नागरिकों से आवश्यक प्रपत्र-6 एवं घोषणा पत्र प्राप्त कर नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
घर-घर पहुंचकर पात्र नागरिकों की होगी पहचान
25 अगस्त 2026 से चल रहे ‘होम टू रोल’ अभियान के दौरान बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने को कहा गया है। अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे। ऐसे लोगों से प्रपत्र-6 और घोषणा पत्र प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
उपायुक्त ने अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों एवं घोषणा पत्रों का निर्धारित समय सीमा के भीतर डिजिटाइजेशन कराने तथा नियमानुसार उनका निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा है। प्रशासन का उद्देश्य SIR-2026 के तहत सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के साथ पुनरीक्षण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है।
बाल विवाह के खिलाफ भी जागरूकता का संदेश:
जिला प्रशासन की ओर से बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश भी जारी किया गया है। इसके तहत लोगों से बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने की अपील की गई है।









