RONE BHARAT TV संवाददाता शेख शमीम
जामताड़ा। जिले में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। सिविल सर्जन के निर्देश पर शनिवार को जामताड़ा थाना क्षेत्र में विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कोटपा अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर अर्थदंड लगाया गया।
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉ. सर्वीना सिन्हा और जामताड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर अभय कुमार के नेतृत्व में टीम ने जामताड़ा कॉलेज और रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 12 दुकानों की जांच की गई, जिसमें पांच दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया गया। संबंधित दुकानदारों से कुल 1200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
अभियान के दौरान दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार से संबंधित नियमों की जानकारी दी गई। जिला सलाहकार ने बताया कि सिगरेट अथवा अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन वाले पोस्टर लगाकर बिक्री करने पर कोटपा अधिनियम की धारा 5 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। खुले में सिगरेट की बिक्री पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने तथा थूकने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार जुर्माना लगाया जा सकता है। विभाग ने दुकानदारों से तंबाकू नियंत्रण कानून का पालन करने और लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की अपील की है।








